(1) पटे्टिार, इजच्छत अभ्यपवण की तारीख से कम से कम छह मास की अिजध का जलजखत नोरटस िेन े के पश्चात ्सम्पूणव पट्टा के्षत्र या उसके दकसी भाग को अभ्यर्पवत करने के जलए प्रिासजनक प्राजधकारी को आिेिन कर सकेगा।
(2) प्रिासजनक प्राजधकारी उपजनयम (1) के अधीन उत्पािन पटे्ट के अभ्यपवण की अनुमजत जनम्नजलजखत ितों के अधीन िे सकेगा, अर्ावत:्— (क) पट्टा के्षत्र या उसके भाग के अभ्यपवण के जलए प्रत्येक आिेिन के सार् अनुमोदित अंजतम खान बंि करने की योिना संलग्न होगी;
(ख) पटे्टिार न ेअनुमोदित अंजतम खान बंि करन ेकी योिना के कायावन्द्ियन के साक्ष्य के रूप में िस्ट्तािेि प्रस्ट्ततु दकए हैं;
(ग) पट्टा के्षत्र के भाग के अभ्यपवण में केिल जिद्यमान पट्टा के्षत्र की सीमाओं के सार्-सार् सजन्नजहत मानक ब्लॉक सजम् मजलत होंग ेतर्ा ऐसे के्षत्र का समजुचत सिेक्षण दकया गया होगा;
(घ) उत्पािन पटे्ट के संबंध में सभी बकाया रकम का जनपटान दकया गया ह;ै (ङ) पटे्टिार, केन्द्रीय सरकार या प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा, प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा जनधावररत, अनुमाजनत व्यय (यदि कोई हो, जिद्यमान संपािन प्रजतभूजत से अजधक) के बराबर रकम सुरक्षात्मक उपायों के जलए िमा करेगा या कोई आियक किम 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उठाएगा या ऐसे अन्द्य उपाय करेगा, िैसा दक केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टा के्षत्र में उत्पािन कायों से प्रभाजित समुरतल के नैसर्गवक पुनिावस को सक्षम बनान े के जलए जनर्िवष्ट दकया िा सकता ह;ै (च) उत्पािन योिना में पयाविरण संरक्षण के उपायों सजहत खजनि भंडार के व्यिजस्ट्र्त जिकास के संबंध में दिए गए उपबंधों का अनपुालन दकया गया ह।ै
(3) खजनि संसाधनों के समाप्त होने पर संपूणव पट्टा के्षत्र के अभ्यपवण की जस्ट्र्जत में, पटे्टिार द्वारा प्रस्ट्तुत संपािन प्रजतभूजत िब्त कर ली िाएगी:
परन्द् त ुपटे्टिार द्वारा प्रस्ट्ततु संपािन प्रजतभूजत उस जस्ट्र्जत में िब्त नहीं की िाएगी, यदि —
(i) पटे्टिार को पेरोजलयम या अपतट पिन ऊिाव पररयोिनाओं के अन्द्य पटे्टिारों की संबंधी संदक्याओं या सरकारी सुरक्षा एिेंजसयों या अन्द्य सरकारी एिेंजसयों की संबंधी संदक्याओं के कारण उत्पािन संदक्याओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता ह;ै या
(ii) उत्पािन पटे्ट के संपािन के बाि िस िषव बीत गए हैं और पटे्टिार को लगता ह ै दक उत्पािन संबंधी संदक्याएं अलाभकारी ह।ै
(4) प्रिासजनक प्राजधकारी पटे्टिार को जलजखत रूप में सूजचत दकए िान ेिाल ेकारणों से संपूणव या आंजिक पट्टा के्षत्र के ऐसे अभ्यपवण को स्ट्िीकार करन ेसे इंकार कर सकता ह।ै
(5) पटे्टिार प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा जनधावररत प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा उपगत संपािन प्रजतभूजत के अजतररि भी व्यय का भुगतान करेगा, िो दक अभ्यर्पवत पट्टा के्षत्र में उत्पािन संदक्याओं से प्रभाजित समुर तल के नैसर्गवक पनुिावस को सक्षम बनाने के जलए दकसी भी सुरक्षात्मक उपाय करन ेया कोई आियक किम उठान ेया उपाय करन ेके जलए, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िवष्ट उपाय भी िाजमल हैं, प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा जनधावररत दकए गए अनुसार दकया िाएगा।