(1) अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए दकन्द्हीं जनयमों द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए प्रिासजनक प्राजधकारी या दकसी अजधकारी द्वारा पाररत दकसी आििे से व्यजर्त कोई व्यजि आिेि की प्राजप्त की तारीख से तीन मास की अिजध के भीतर प्ररूप 7 में तीन प्रजतयों में केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा:
परन्द् तु ऐसी दकसी भी अपील पर तीन महीन े की अिजध के पश्चात् जिचार दकया िा सकेगा यदि अपीलकताव केन्द्रीय सरकार को संतुष्ट करता ह ैदक उसके पास जनधावररत समय के भीतर अपील को नहीं करने के जलए पयावप्त कारण र्ा ।
(2) अपील के सार् नई दिल्ली में िेय “िेतन और लेखा अजधकारी, खान मंत्रालय” के नाम से या केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िवष्ट भुगतान के दकसी अन्द्य तरीके से अनुसूजचत बैंक पर आहररत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से िस हिार रुपये की फीस िेय होगी । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
(3) उपजनयम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील सभी आियक पक्षों को अजभयोजित करने और अजग्रम तामील के माध्यम से ऐसे पक्षों पर अपील के ज्ञापन की एक प्रजत की तामील करने और उसके प्रमाण प्रस्ट्तुत करन ेके पश्चात ्ही की िाएगी ।
(4) अपीलकताव, उपजनयम (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के सार्, उसकी उतनी प्रजतयां प्रस्ट्तुत करेगा जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िवष्ट की िाएं ।
(5) अपील के ज्ञापन की प्राजप्त पर, केन्द्रीय सरकार उपजनयम (3) के अधीन अजभयोजित प्रत्यके पक्ष को एक नोरटस भेिेगी, जिसमें एक तारीख जिजनर्िवष्ट की िाएगी जिस पर या उससे पहल ेिह अपील के जिरुद्ध अपना अभ्यािेिन, यदि कोई हो, कर सकेगा ।
(6) केन्द्रीय सरकार इस जनयम के अधीन अपील का जिजनश्चय करन ेके जलए दकसी भी लाग ूप्रदक्याओं या अपेक्षाओं को जिजनर्िवष्ट करन ेके जलए सिि होगी ।