(1) संदक्या संबंधी अजधकार धारक जनम्नजलजखत प्रस्ट्ततु करेगा:– (क) महाजनिेिक, भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेक्षण और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्िवष्ट दकसी अन्द्य प्राजधकरण को गिेषण या उत्पािन या इंिीजनयररंग सिेक्षणों िैसे जिसंगजत मानजचत्र, अनुभाग, योिनाएं, संरचनाएं, समोच्च मानजचत्र, गिेषण संचालन या उत्पािन संचालन के िौरान उसके द्वारा एकजत्रत लॉसगंग से संबंजधत सभी भूभौजतकीय डाटा;
(ख) जनिेिक, परमाणु खजनि जनिेिालय को गिेषण और अनुसंधान के जलए गिेषण संचालन या उत्पािन संचालन के िौरान उसके द्वारा खोिे गए और संग्रहीत परमाणु खजनिों की आकजस्ट्मक िांच से संबंजधत सभी िानकारी, और िैसा दक केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िवष्ट दकया िाए।
(2) उपजनयम (1) में जनर्िवष्ट डाटा या िानकारी प्रत्येक िषव संदक्या संबंधी अजधकार की अिजध के प्रारंभ होने की तारीख से िी िाएगी।