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Section 43: खोि डाटा का स्ट्िाजमत्ि और गोपनीयता

Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003

(1) गिेषण संदक्या या उत्पािन संदक्या के पररणामस्ट्िरूप प्राप्त सभी डाटा, जिसमें गिेषण या उत्पािन या इंिीजनयररंग सिेक्षणों से संबंजधत सभी भूभौजतकीय डाटा िाजमल हैं, लेदकन इन्द्हीं तक सीजमत नहीं हैं, िैसे दक जिसंगजत मानजचत्र, अनुभाग, योिनाएं, संरचनाएं, समोच्च मानजचत्र, लॉसगंग, ररपोटव, नमून,े ऐसे नमनूों की मात्रा से संबंजधत डाटा सजहत, िो जनष्कर्षवत और जनकाले गए हैं, केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपजत्त होगी:

परन्द् त ुअजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्द् तुक के अधीन जिजनर्िवष्ट या अजधसूजचत ऐसा अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार या अजभकरण, यर्ाजस्ट्र्जत, ऐसे गिेषण कायों या उत्पािन कायों के उद्देय से, ऐसे डाटा का जन:िुल्क उपयोग कर सकेगा।

(2) जनयम 7 के उपजनयम (2) के खंड (च) के अधीन ररपोटें प्रस्ट्तुत करते समय, अनुज्ञजप्तधारी यह जनर्िवष्ट कर सकेगा दक उसके द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोटव और डाटा का परूा या कोई जहस्ट्सा गोपनीय रखा िाएगा और संबंजधत प्राजधकारी तब प्रस्ट्तुत ररपोटों और डाटा के ऐसे जहस्ट्से को गोपनीय रखेंगे, िैसा िे ठीक समझें:

परन्द् त ुकेन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और आंकड़ों का स्ट्ियं के प्रयोिनों के जलए उपयोग कर सकेगी:

परन्द् त ुयह और दक यदि अनुज्ञजप्तधारी अजधजनयम की धारा 12 की उपधारा (6) में जनधावररत समय अिजध के भीतर उत्पािन पटे्ट के जलए आिेिन करने में जिफल रहता है, या यदि अनुज्ञजप्तधारी द्वारा उत्पािन पटे्ट के जलए प्रस्ट्तुत आिेिन केन्द्रीय सरकार के पयविसान द्वारा अस्ट्िीकार कर दिया िाता ह ैया संयुि अनुज्ञजप्त के पयविसान या समाजप्त पर या अपतट क्षेत्र खजनि (नीलामी) जनयम, 2024 के जनयम 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 18 के उपजनयम (7) के पहल ेपरन्द् तुक के अनुसार संचालन का पररत्याग या अजतररि क्षेत्र का अपवण पर उि अनुज्ञजप्तधारी द्वारा प्रस्ट्तुत सभी ररपोटें और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपजत्त बन िाएंगे।

(3) जनयम 8 के उपजनयम (2) के खंड (प) के अधीन ररपोटव प्रस्ट्तुत करत ेसमय, पटे्टिार यह जनर्िवष्ट कर सकेगा दक उसके द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोटव और डाटा का पूरा या कोई जहस्ट्सा गोपनीय रखा िाएगा, और संबंजधत प्राजधकारी इसके पश्चात् प्रस्ट्तुत ररपोटों और डाटा के ऐसे जहस्ट्से को गोपनीय रखेंग ेिैसा दक िह ठीक समझे:

परन्द् त ुकेन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और डाटा का स्ट्ियं के प्रयोिनों के जलए उपयोग कर सकेगी:

परन्द् त ुयह और दक, उत्पािन पटे्ट के पयविसान या समाजप्त या अपवण या पररत्याग पर, उि पटे्टिार द्वारा प्रस्ट्ततु सभी ररपोटें और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपजत्त बन िाएंग े।

Where this provision sits

ActOffshore Areas Operating Right Rules, 2024
Section43
Marginal noteखोि डाटा का स्ट्िाजमत्ि और गोपनीयता
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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