(1) कोई भी अपतट के्षत्र दकसी संदक्या संबंधी अजधकार की मंिूरी के जलए तब तक उपलब्ध नहीं होगा िब तक दक मिूंरी के जलए के्षत्र की उपलब्धता को प्रिासजनकप्राजधका प्राजधकारी द्वारा आजधकाररक रािपत्र में अजधसूजचत नहीं दकया िाता ह,ै जिसमें िह तारीख जनर्िवष्ट की िाती ह ैजिससे ऐसा के्षत्र अजधजनयम की धारा 10 के अधीन मिूंरी के जलए उपलब्ध होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(2) केन्द्रीय सरकार उपजनयम (1) के अधीन दकसी अपतट के्षत्र को अजधसूजचत करने से पहले रक्षा मंत्रालय;
पयाविरण, िन और िलिाय ु पररितवन मंत्रालय; गृह मंत्रालय; जििेि मंत्रालय; अतंररक्ष जिभाग;
िरूसंचार जिभाग; मत्स्ट्य पालन, पिुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्ट्य पालन जिभाग; पृथ्िी जिज्ञान मंत्रालय; बंिरगाह, पोत पररिहन और िलमागव मंत्रालय; पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय; जिज्ञान और प्रौद्योजगकी मंत्रालय; निीन और निीकरणीय ऊिाव मंत्रालय; परमाणु ऊिाव जिभाग और दकसी अन्द्य मंत्रालय या जिभाग से, जिसे केन्द्रीय सरकार आियक समझे, परामिव करेगी।
(3) िहां अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्द्तुक के अतंगवत जनर्िवष्ट या अजधसूजचत दकसी अजभकरण द्वारा कोई अिीक्षण संबंधी संदक्या या खोि संबंधी संदक्या की िानी ह,ै िहां उपजनयम (1) के अंतगवत कोई अजधसूचना अपजेक्षत नहीं होगीीः परन्द् त ुप्रिासजनक प्राजधकारी, संदक्याओं के प्रारंभ होने से तीस दिन पूिव एक आिेि िारी करेगा जिसमें उस अपतट के्षत्र और अिजध का ब्यौरा दिया िाएगा जिसके जलए अिीक्षण संबंधी संदक्या या खोि संबंधी संदक्याएं की िानी हैं और ऐसे आििे की एक प्रजत उपजनयम (2) के अंतगवत जनर्िवष्ट मंत्रालयों या जिभागों को पृष्ांदकत की िाएगी। अध्याय 3 सरकार, सरकारी कंपजनयों या जनगमों के सदंक्या सबंधंी अजधकार