(1) अनु᭄ि᳙ का संशोधन- इन िनयमᲂ के अधीन मंजरू कᳱ गई कोई भी अनु᭄ि᳙ मु य िनयंᮢ क या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢक ᳇ारा संशोिधत कᳱ जाएगी बशतᱸ अन᭄ुिपतधारी िन᳜िलिखत द᭭तावेज जमा करᱶ–
(i) यथा᭭थित, िनधाᭅᳯरत ᮧᱨप एएस–1 या एएस-2 मᱶ स᭥ यक भरा और ह᭭ताᭃᳯरत आवेदन पᮢ;
(ii) जहां अनु᭄᭡ त पᳯरसर मᱶ कोई पᳯरवतᭅन कर ᳰदया गया हो वहां िनयम 53 के अधीन मंजूर ᳰकएगए पᳯरवतᭅन दᳶशत करने वाले समिुचत ᱨप से आरिᭃत रेखािचᮢ कᳱ चार ᮧितयां;
(iii) अनसुूची-। के खंड (ख) मᱶ यथा िविन᳸द᳥ संशोधन फᳱस;
(iv) सुरᭃा ᮧमाण पᮢ, यᳰद िनयम यथाि᭭थित 33 या 43, के अंतगᭅत अपिेᭃत हो;
(v) नए या आशोिधत पाᮢ का परीᭃण औरिनरीᭃण ᮧमाणपᮢ, यᳰद लागू हो, िनरीᭃक ᳇ारा स᭥ यक पृ᳧ांᳰकत, ऐसे पाᮢ के सिंव�रचन या आशोधन आरेखण कᳱ चार ᮧितयᲂ के साथ।
(vi) संपीिडत गैसᲂ के पᳯरवहन यान के संदभᭅ मᱶ ᮧाईम मूवर या रᳲनग िगयर के बदलने, यथाि᭭थित,िनमाᭅता ᮧमाण-पᮢ।
(vii) उससे संल न अनुमोᳰदत आरेखण के साथ अनु᭄ि᳙ मᱶ सशंोधन कᳱ मांग कᳱ गई मूल िविधमा᭠ य वैध अनु᭄ि᳙।
(2) अनु᭄ि᳙ का ᭭ थानांतरण–इन िनयमᲂ के अंतगᭅत िन᳜िलिखत द᭭तावेजᲂ कᳱ ᮧाि᳙ पर अनु᭄ापन ᮧािधकारी ᳇ारा वैधता समाि᳙ स ेपूवᭅ अनु᭄ि᳙ का अंतरण ᳰकया जाएगा - (क) यथाि᭭थित,एएस-1 या एएस-2,मᱶ िविहत उपयुᲦ ᮧᱨप मᱶ स᭥ यक ᱨप स ेभरा ᱟआ और उस ᳞िᲦ᳇ारा ह᭭ताᭃᳯरत आवेदन पᮢ िजसके नाम से अनु᭄ि᳙ ᭭ थानातंᳯरत कᳱ जानी ह;ै (ख) पूवᭅ अन᭄ुि᳙धारक ᳇ारा अनु᭄ि᳙ के अतंरण हतेु सहमित पᮢ;
(ग) ᭭ थानांतᳯरत कᳱ जाने वाली मूल अनु᭄ि᳙, उससे संल न अनुमोᳰदत योजना मय;
(घ) अनसुूची-। के खंड (ख) मᱶ यथा िविन᳸द᳥ फᳱस;
(ड़) िनयम 47 के अतंगᭅत िजला ᮧािधकारी ᳇ारा जारी अनापिᱫ ᮧमाण पᮢ, यᳰद लागू हो और पूवᭅ मᱶसं᭭ थापन के िलए ᮧा᳙ ना ᳰकया गया हो;
(च) अंत अंतᳯरती के नाम, यथालागू, के पूवᭅ अनमुोᳰदत ᭭ थल, अिभ᭠ यास, सिंवतरण, पाईᳲपग और इ᭠᭭ᮝमे᭠टैशन (पी और आई) या माउंᳳटग आरेखणᲂ कᳱ चार ᮧितया;ं (छ) गितशील दाबपाᮢ के संदभᭅ मᱶ,मोटर यान अिधिनयम, 1988 (1988 का 59)के अधीन ᭭ वामी᭜ व मᱶ बदलाव दशाᭅता पंजीकरण ᮧमाण-पᮢ कᳱ ᮧित;
(ज) यथाि᭭थित, िनयम 33 या िनयम 43 के अंतगᭅत, सरुᭃा ᮧमाण-पᮢ;
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