(1) इन िनयमᲂ के अधीन दी गई अनु᭄ि᳙ का नवीकरण मु य िनयंᮢक या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢ क ᳇ारा ᳰकया जा सकता ह।ै
(2) इन िनयमᲂ के अधीन ᮧᱨप एलएस 1क,एलएस 1ख और एलएस-2 मᱶ जारी ᮧ᭜यके अनु᭄ि᳙ अिधकतम पांच वषᲃ के िलए नवीकृत कᳱ जा सकती ह ैयᳰद अिधिनयम का या उसके अधीन बनाय ेगए िनयमᲂ का उस ᮧकार नवीकृत अन᭄ुि᳙ कᳱ ᳰकसी शतᭅ का उ᭨ लंघन नहᱭ ᱟआ ह।ै
(3) जहां कोई अनु᭄ि᳙ जो एक वषᭅ से अिधक के िलए नवीकृत कᳱ गई हो उसकᳱवैधता समाि᭡ त के पूवᭅ अ᭤ यᳶपत कर दी जाती ह ैवहां अनु᭄ि᳙ के अनविसत भाग के िलए सदंᱫ नवीकरण फᳱस अनु ᭄ि᳙धारी को वािपस कर दी जाएगी। बशत ᱸᳰकसी ऐस ेिवᱫीय वषᭅ के िलए नवीकरण फᳱस लौटाई नहᱭ जाएगी िजसके दौरान मु य िनयंᮢक अ᭤ यपᭅण के िलए नवीकृत अनु᭄ि᳙ ᮧा᭡ त करता ह।ै
(4) नवीकरण के िलए ᮧ᭜ येक आवदेनपᮢ ᮧᱨप यथाि᭭थितएएस-1 या एएस-2 मᱶ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगाऔर उसके साथ वह मूल अनु᭄ि᳙ िजसका नवीकरण होना ह ैतथा नवीकरण फᳱस संलᲨ होगी ।
(5) अनु᭄ि᳙ के नवीकरण के िलए ᮧ᭜ यके आवेदन इस ᮧकार ᳰकया जाएगा ᳰक वह अनु᭄ापन ᮧािधकारी के पास उस तारीख को या उससे पूवᭅ,िजसको वह पयᭅविसत होती ह,ै पᱟचं जाए और यᳰद आवेदन इस ᮧकार ᳰकया जाता ह ै तो अनु᭄ि᳙ उस तारीख पयᲈत ᮧवृᱫ समझी जाएगी जब तक ᳰक अनु᭄ापन या नवीकरण ᮧािधकारी अनु᭄ि᳙ का नवीकरण करता ह ैया यह ससंूिचत ᳰक नवीकरण से इंकार कर ᳰदया गया ह,ै अन᭄ुिपतधारी को द ेदी जाती ह।ै
(6) जहां अनु᭄ि᳙ के नवीकरण से इंकार कर ᳰदया जाता ह ैनवीकरण के िलए संदᱫ फᳱस, उसमᱶ स ेअनुपातत: उतनी फᳱस कᳱ कटौती करके िजतना ᳰक उस तारीख से िजसकᳱ ᳰक अनु᭄ि᳙ नवीकृत कᳱ जाती थी, आर᭥ भ होने वाली और िजस तारीख का अनु᭄ि᳙ के नवीकरण स े इंकार ᳰकया जाता ह ैउस तारीख तक को अविध के िलए हो, अनु᭄ि᳙धारी कᳱ फᳱस ᮧितदाय कर दी जाएगी।
(7) ᮧ᭜ येक बारह मासो के िलए अनु᭄ि᳙ के नवीकरण के िलए उतनी ही फᳱस ली जाएगी िजतनी ᳰक उसकᳱ मंजरूी के िलए, यᳰद आवेदन अन᭄ुि᳙ कᳱ िविधमा᭠यतारीखके अंदर ᮧा᳙ होता ह:ै पर᭠ तु – i) यᳰद उपिनयम (4) के अधीन अपेिᭃत संलग् नकᲂ के साथ आवेदन उपिनयम (5) मᱶ िविन᳸द᭬ ट अविध के भीतर ᮧा᭡ त नहᱭ हो जाता लᳰेकन तीन मास कᳱ अविध स ेपहले ᮧा᳙ हो जाता ह ैतो अनु᭄ि᳙ सामा᭠ यता दये फᳱस स ेदगुनी रकम कᳱ फᳱस का संदाय करन ेपर ही नवीकृत कᳱ जाएगी। ii) यᳰद अनु᭄ापन या नवीकरण ᮧािधकारी को सलं नकᲂ सिहत आवदेन अनु᭄ि᳙ के पयᭅवसान कᳱ तारीख के तीन मासप᭫ चात् ᳴कतु पयᭅवसान कᳱ तारीख स ेएक वषᭅ पूवᭅ होता ह ैतो इस िनिमᱫ कᳱ जाने वाली ᳰकसी कायᭅवाही पर कोई ᮧितकूल ᮧभाव डाल ेिबना, अनु᭄ि᳙,ᮧ᭜येक तीन मास या उसके अंश के िलए एक वषᭅ कᳱ अनु᭄ि᳙ फᳱस के बराबर कᳱ दर स ेिवल᭥ब फᳱस के भुगतान पर नवीकृत कᳱ जा सकती ह:ै पर᭠त ुयह और ᳰक अनु᭄ि᳙ के एक बार मᱶ एक िवᱫीय वषᭅ स ेअिधक कᳱ अविध के िलए नवीकरण के िलए आवेदन कᳱ दशा मᱶ, ᮧथम पर᭠ तुक के अधीन िविहत फᳱस, यᳰद दये हो तो, केवल नवीकरण के ᮧथम िवᱫीय वषᭅ के िलए दी जाएगी।
(8) कोईअनु᭄ापन या नवीनीकरण ᮧािधकारी को नवीकरण के िलए आवेदन उसकᳱ िविधमा᭠यतासमाि᭡ त के एक वषᭅ के प᭫ चात ᮧा᭡ त होता ह ैतो अनु᭄ि᳙ का नवीकरण नहᱭ ᳰकया जाएगाऔर ऐसे मामले मᱶ अनु᭄ि᳙धारी को पुन: सभी द᭭तावेज मय िजला ᮧािधकारी स े नया अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ,यᳰद पहले ᮧा᭡ त नहᱭ ᳰकया गया होऔरिनधाᭅᳯरतअनु᭄ि᳙फᳱस के अलावा स᭥पूणᭅ अविध के िलए िवल᭥ब फᳱस के साथ नई अनु᭄ि᳙ ᮧा᳙ करनी होगी। 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]