(1)जब भी अिधिनयम कᳱ धारा 9क के अंतगᭅत जांच कᳱ जाती ह,ै जांच करनेवाल े ᭪ यिᲦ खुल े᭠ यायालय मᱶ ऐसे ढंग से और ऐसी शतᲄ के अधीन वे दघुᭅटना के कारणᲂ और पᳯरि᭭थितयᲂ का पता लगाने के िलए तथा इस िनयम के अधीन ᮧितवेदन दनेे के िलए समथᭅ बनाने मᱶ, जैसा ᳰक वे अ᭜ य᭠ त ᮧभावशाली समझ,े जांच करᱶगे:
पर᭠ तु जब के᭠ ᮤ ीय सरकार ऐसा िनदशे द,े जांच कैमराके स᭥ मखु कᳱ जा सकती ह।ै
(2) उपिनयम (1) के अधीन साᭃी के ᱨप मᱶ ᭠ यायालय के समᭃ उपि᭭थत ᭪ यिᲦ को वह खचᭅ अनु᭄ात होगा जो उस ᭭ थान मᱶ, जहां जाचं हो रही ह,ै कᳱ अिधकाᳯरता वाले उ᭒ च ᭠ यायालय के अधीन᭭ थिसिवल ᭠ यायालय मᱶ उपि᭭थत रहने वाले साᭃी को अनु᭄ात होती ह ैऔर अनु᭄ात रकम के संबंध मᱶ िववाद होन ेकᳱ ि᭭थित मᱶ, ᮧ᭫ न ᭭ थानीय मिज᭭ ᮝेट को िन᳸द᭬ ट ᳰकया जाएगा जो ᭠ यायालय को िनवेदन ᳰकए जाने पर ऐसे खचᲃ कᳱ रकम का पता लगाएगा और ᮧमािणत करेगा।
(3) इस िनयम के अधीन कᳱ गई जाचं या अ᭠ वेषण मᱶ या उसके बारे मᱶ ᳰकए गए सभी ᭪ यय पेᮝोिलयम तथा िव᭭ फोटक सुरᭃा संगठन के अिधिनयम को िन᭬ पाᳰदत करन ेके िलए उपगत खचᭅ के भाग हᲂगे। अ᭟ याय 8 शिᲦया ँ
70. िनरीᭃण,तलाशी, अिभᮕहण, िनᱨ करन ेऔर हटान ेकᳱ शिᲦया.ँ— (1) नीचे सारणी के ᭭ त᭥ भ एक मᱶ िविन᳸द᭬ ट कोई भी अिधकारी अिधिनयम कᳱ धारा 7 कᳱ उपधारा (1) मᱶ ᮧदᱫ उसके सामन े उसी सारणी के ि᳇तीय ᭭ त᭥ भ मᱶ कᳱ ᮧिवि᳥यᲂ मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᭃेᮢᲂ मᱶ, शिᲦयᲂ का ᮧयोग कर सकता ह-ै अिधकारी ᭃेᮢ
(1) (2) मु य िनयंᮢक या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢक संपूणᭅ भारत सभी िजला मिज᭭ ᮝेट उनके संबंिधत िजल े सभी मिज᭭ᮝेटᲂ के अधीन᭭ थ सभी िजला मिजस् ᮝेट उनकᳱ संबंिधत अिधकाᳯरता पुिलस आयु त उनकᳱ संबंिधत अिधकाᳯरता पुिलस आयु तᲂ के अधीन᭭ थ पिुलस उपायु त संबंिधत ᭃेᮢ जहां पर उनका ᮧािधकार ह ै उप िनरीᭃक कᳱ ᮰ेणी स ेअ᭠ यनू सभी पुिलस अिधकारी संबंिधत ᭃेᮢ जहां पर उनका ᮧािधकार ह ै पर᭠ तु अिधिनयम कᳱ धारा 7 कᳱ उपधारा 1 के ख᭛ ड (घ) के अधीन ᮧदᱫ हटान ेऔर िवनाश कᳱ शिᲦयᲂ का ᮧयोग, िसवाय मु य िनयंᮢक या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢक के अनुदशेᲂ के अधीन या, के अनुसार कोई भी मिज᭭ ᮝेट या पुिलस अिधकारी नहᱭ करेगा। उपिनयम (1) मᱶ िविन᳸द᭬ ट अिधकारीयᲂ को यह सिुनि᳟त करने के िलए ᳰक इन िनयमᲂ का स᭥ यक पालन हो रहा ह,ै ᮧ᭜ येक सिुवधा दी जाएगी। 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]