सी मᱶ ᳰकया जा सकेगा िजसमᱶ- (क) ऐसा माल या मालᲂ के वगᭅ या वगᲄ कᳱ बाबत ऐसा भौगोिलक उपदशᭅन अंतᳶव᳥ या समािव᳥ होगा, जो ᳰकसी दशे के रा᭔यᭃेᮢ मᱶ या उस दशे के ᳰकसी ᮧदशे या ᭭थान मᱶ उ᭜पाᳰदत नहᱭ होते ह,ᱹ िजसमᱶ ऐसे भौगोिलक उपदशᭅन उपदᳶशत होते ह,ᱹ यᳰद ऐस े मालᲂ के िलए ᳞ापार िच᭮न मᱶ ऐसे भौगोिलक उपदशᭅन का उपयोग ऐसी ᮧकृित का है, जो ᳞िᲦयᲂ कᳱ वा᭭तिवक उ᭜पादन के ᭭थान के बारे मᱶ ऐस ेमाल या माल के वगᭅ या वगᲄ के बारे मᱶ संदहे पैदा करता ह ैया ᮪िमत करता ह।ै (ख) माल का भौगोिलक उपदशᭅन (रिज᭭ᮝीकरण और संरᭃण) अिधिनयम, 1999 (1999 का 48) कᳱ धारा 22 कᳱ उपधारा (2) के अधीन अिधसूिचत माल या माल के वगᭅ या वगᲄ कᳱ पहचान करने वाले भौगोिलक उपदशᭅन अंतᳶव᳥ या समािव᳥ ह।ᱹ ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25
107. धारा 18 कᳱ उपधारा (2) के अधीन एकल आवेदन- (1) जहां माल या सेवाᲐ कᳱ िविभ᳖ वगᲄ के िलए ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन धारा 18 कᳱ उपधारा (2) के अधीन ᳰकया जाता है वहां उसमᱶ अंतᳶव᳥ माल या सेवाᲐ के िविनदᱷश मᱶ ᭠यूनतम संया के साथ ᮧार᭥भ होने वाले लगातार संयां᭜मक ᮓम मᱶ उन वगᲄ को और माल या सेवाᲐ के ᮧ᭜येक वगᭅ के अधीन सूची जो उस वगᭅ के िलए समुिचत हो उपवᳶणत होगी।
(2) धारा 18 कᳱ उपधारा (2) के अधीन फाइल ᳰकए गए आवेदनᲂ को जब िव᭄ािपत करने के िलए आदशे ᳰदया जाता ह ैतब जनरल के पृथक खंड मᱶ उनको ᮧकािशत ᳰकया जाएगा।
(3) रिज᭭ᮝार धारा 18 कᳱ उपधारा (2) के अधीन ᳰकसी ऐसे आवेदन कᳱ बाबत िजस पर रिज᭭ᮝीकरण के िलए कायᭅवाही कᳱ जा चुकᳱ है, रिज᭭ᮝीकरण का एकल ᮧमाण पᮢ जारी करेगा।