Section 108: ᮧभागीय आवेदन- (1) जहां ᳰकसी एकल लंिबत आवेदन के िवभाजन के िलए धारा 22 के पर᭠तुक के अधीन ᮧᱨप ᳞ा. िच
The Trade Marks Rules, 2017Central Rules · 1999
एम मᱶ कोई आवेदन ᳰकया जाता ह,ै रिज᭭ᮝार ᮧभागीय फᳱस के भुगतान पर उस आवेदन को दो या अिधक पृथक आवेदनᲂ मᱶ िवभािजत करेगा।
(2) आवेदन के िवभाजन के मामले मᱶ रिज᭭ᮝार ᮧ᭜येक ᮧभागीय आवेदन को रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧारंिभक आवेदन के समान फाइल करने कᳱ तारीख के साथ पृथक आवेदन मानेगा।
(3) ᮧभाग के समय पर मूल आवेदन के संबंध मᱶ आवेदक ᳇ारा ᳰकसी कायᭅ के िलए कोई समय सीमा ᮧभाग कᳱ तारीख का िवचार ᳰकए िबना िवभाजन ᳇ारा सृिजत ᮧ᭜येक नए पृथक आवेदन को लागू होगी।
(4) आवेदन के िवभाजन के मामले मᱶ जहां रिज᭭ᮝार यथाि᭭थित अितᳯरᲦ पृथक नए ᮓम संया या संयांक समनुदिेशत करेगा और उसमᱶ मूल आवेदन के साथ ᮧितिनदᱷश करेगा।
(5) संदहे के िनवारण के िलए यह ᭭प᳥ ᳰकया जाता है ᳰक जब ᳰकसी एकल आवेदन को िवभािजत ᳰकया जाता ह ैकोई नया रिज᭭ᮝीकरण नहᱭ ᳰकया जाता ह।ै इसके िवपरीत जो आवेदन पहले से ही फाइल ᳰकया जाता ह ैउसको पृथक-पृथक फाइलᲂ मᱶ केवल पृथक ᳰकया जाता है या िवभािजत ᳰकया जाता ह।ै