ए पर दािखल ᳰकया जाएगा और आवेदन पर आवेदक या उसके अिभकताᭅ ᳇ारा ह᭭ताᭃर ᳰकए जाएंगे।
(2) माल या सेवाᲐ के िलए ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧ᭜येक आवेदन मᱶ- (क) ᳞ापार िच᭮न को, यᳰद आव᭫यक हो तो, पयाᭅ᳙ सᭃमता के साथ श᭣दᲂ मᱶ वᳶणत करके ᭭प᳥ ᳰकया जाएगा ताᳰक आवेदक का अिधकार अवधाᳯरत ᳰकया जा सके;
(ख) ᳞ापार िच᭮न का ᮕाफᳱय नमनूᲂ मᱶ िचᮢण करने मᱶ समथᭅ होगा;
(ग) इसे तीन िवमाᲐ वाले ᳞ापार िच᭮नᲂ के ᱨप मᱶ समझा जाएगा, यᳰद आवेदन मᱶ इस आशय का िववरण अंतᳶव᳥ है;
(घ) इसे रंग समंजन वाला ᳞ापार िच᭮न समझा जाएगा, यᳰद आवेदन मᱶ इस आशय का िववरण अंतᳶव᳥ ह;ै
(3) धारा 22 के परंतुक के अधीन आवेदन को िवभािजत करने के िलए ᮧᱨप ᳞ा.िच.-एम मᱶ संशोधन ᳰकया जाएगा।
(4) यᳰद वह ᮰ृंखला ᳞ापार िच᭮न नहᱭ है तो ᳰकतन ेभी वगᭅ या वगᲄ के माल या सेवाᲐ के िलए केवल एक ᳞ापार िच᭮न कᳱ बाबत एक ही आवेदन ᳰकया जाएगा।
(5) ᳰकसी वगᭅ मᱶ सि᭥मिलत सभी माल या सेवाᲐ या ᳰकसी वगᭅ मᱶ माल या सेवाᲐ के ᳰकसी वृहत ᳰक᭭म कᳱ बाबत रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन कᳱ दशा मᱶ रिज᭭ᮝार उस आवेदन को ᭭वीकार करने से मना कर सकेगा अब तक ᳰक उसका यह समाधान नहᱭ हो जाता है ᳰक यह िविनदᱷश उस िच᭮न के उपयोग को ᭠यायसंगत ठहराता है जो आवेदक न ेᳰदया ह,ै या उसे वह दनेा चाहता ह ैऔर यह तब जब वह रिज᭭ᮝीकृत कर ᳰदया जाता ह;ै परंतु ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन करते समय आवेदन मᱶ िलिखत माल और सेवाᲐ के नाम, जहाँ तक संभव हो िनयम 20 के उपिनयम (2) के तहत रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧकािशत माल और सेवाᲐ के वगᱮकरण के अनᱨुप हो।
(6) जहां आवेदक एक से अिधक वगᲄ के िलए एकल आवेदन फाइल करता है, और रिज᭭ᮝार अवधाᳯरत करता है ᳰक आवेᳰदत माल या सेवा उन वगᭅ या वगᲄ के अितᳯरᲦ वगᭅ या वगᲄ के अंतगᭅत आते ह,ᱹ तो वह उस आवेदक को पहले से आवेᳰदत वगᭅ या वगᲄ के माल या सेवाᲐ के िविनदᱷश तक िनबंिधत कर सकेगा या उपयुᲦ फᳱस के साथ ᮧᱨप ᳞ा. िच.-एम पर आवेदन दािखल कर अितᳯरᲦ वगᭅ या वगᲄ को जोड़ने के िलए आवेदन मᱶ संशोधन कर सकेगा। बशतᱷ ᳰक सभी माल या सेवाएँ िन᳸द᳥ वगᭅ के अितᳯरᲦ ᳰकसी वगᭅ मᱶ आते हᱹ, रिज᭭ᮝार ᳞ा. िच. -एम ᮧᱨप अनुरोध दािखल कर वगᭅ के सुधार कᳱ अनुमित द ेसकता ह।ै
24. क᭠वᱶशन ठहराव के अधीन आवेदन-(1) जहां धारा 154 के अधीन ᳰकसी क᭠वᱶशन दशे मᱶ स᭥यक ᱨप से फाइल ᳰकए गए ᳰकसी ᳞ापार िचᲝ न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᳰकसी आवेदन के कारण पूᳶवᲦा के अिधकार का दावा ᳰकया जाता है वहां रिज᭭ᮝी या ᳞ापार िच᭮न कायाᭅलय के सᭃम ᮧािधकारी ᳇ारा ᮧमाणपᮢ के िलए और उस आवेदन मᱶ िच᭮न, दशे या दशेᲂ मᱶ ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝीकरण के आवेदन के साथ फाइल ᳰकया जाएगा और आवेदन के फाइल करने कᳱ तारीख या तारीखᲂ कᳱ िविशि᳥या ंऔर ऐसी अ᭠य िविशि᳥या,ं जो रिज᭭ᮝार ᳇ारा अपेिᭃत हᲂ, सि᭥मिलत हᲂगी।
(2) जब तक ᳰक रिज᭭ᮝीकरण के िलए उस आवेदन को फाइल करने के समय ऐसा ᮧमाण पᮢ फाइल नहᱭ ᳰकया गया ह ै आवेदन के अंतगᭅत आन ेवाले उस आवेदन के फाइल करने कᳱ तारीख, दशे, िच᭮न कᳱ समाकृित और माल और सेवाᲐ को रिज᭭ᮝार ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 के समाधान के िलए ᮧमािणत करते ᱟए या स᭜यािपत करते ᱟए ऐसे आवेदन के फाइल करने के दो मास के भीतर वह फाइल ᳰकया जाएगा।
(3) आवेदन मᱶ क᭠वᱶशन आवेदन के फाइल करने कᳱ तारीख, उस क᭠वᱶशन दशे का नाम, जहां यह फाइल ᳰकया गया, ᮓम सं., यᳰद कोई हो, और ऐसा कोई िववरण िजसमᱶ यह उपदᳶशत ᳰकया गया हो ᳰक पूᳶवᲦा का दावा ᳰकया गया ह,ै सि᭥मिलत हᲂगे:
पर᭠तु और ᳰक जहां आवेदक न ेउसी ᳞ापार िच᭮न कᳱ बाबत धारा 154 के अधीन एक से अिधक पूᳶवᲦा दावे फाइल ᳰकए ह,ᱹ वहां रिज᭭ᮝार, क᭠वᱶशन दशे मᱶ ᳰकए गए पूवᭅतर आवेदन कᳱ तारीख को, पूᳶवᲦा कᳱ तारीख के ᱨप मᱶ लेगा:
पर᭠तु यह और भी ᳰक ऐसी पूᳶवᲦा तारीख क᭠वᱶशन आवेदन के तहत नहᱭ आने वाले मालᲂ या सेवाᲐ के िलए अनुमᱫ नहᱭ होगी जो पहले िन᳸द᳥ ᳰकए गए हᱹ, पर᭠तु यह भी ᳰक िनयम 23 (1) के तहत दािखल ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के आवेदन मᱶ उि᭨लिखत सभी मालᲂ या सेवाᲐ के संदभᭅ मᱶ केवल एकल पूᳶवᲦा का दावा ᳰकया जाय।
25. आवेदन मᱶ उपयोगकताᭅ का कथन- (1) जब तक ᳰक ᳞ापार िच᭮न का उपयोग करने कᳱ ᮧ᭭थापना न कᳱ गई हᲂ, ᳞ापार िच᭮न को रिज᭭ᮝीकृत करने के िलए आवेदन मᱶ उस कालाविध का, िजसके दौरान मᱶ और उस ᳞िᲦ का िजसने आवेदन मᱶ उि᭨लिखत माल या सेवाᲐ के संबंध मᱶ इसका उपयोग ᳰकया है, िववरण अंतᳶव᳥ होगा।
(2) आवेदन कᳱ तारीख के पूवᭅ ᳞ापार िच᭮न के उपयोग का दावा करने कᳱ ि᭭थित मᱶ आवेदक ऐेसे उपयोग के समथᭅन मᱶ सहायक द᭭तावेज के साथ एक शपथ पᮢ फाइल करेगा।
26. िच᭮न कᳱ ᱧपण- (1) ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧ᭜येक आवेदन मᱶ और जहां ᳰक आवेदन कᳱ अितᳯरᲦ ᮧितयां अपेिᭃत हᱹ, वहां अ᭠य ᮧितयᲂ मᱶ िच᭮न कᳱ ᱧपण उस ᭭थान (8 सᱶ.मी x 8 सᱶ.मी.) दी जाएगी जो ᳰक आवेदन मᱶ उस ᮧयोजन के िलए िनयम ह,ै
(2) यᳰद आवेदन मᱶ इस ᮧभाव का एक कथन शािमल है ᳰक आवेदक िच᭮न के एक सुिभ᳖ िवशेषता के ᱨप मᱶ रंगᲂ के सम᭠वय का दावा करने का इ᭒छुक है, उस आवेदन के साथ िच᭮न का रंग संयोजन ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।
(3) जहाँ आवेदन मᱶ इस ᮧभाव का एक कथन शािमल है ᳰक ᳞ापार िच᭮न एक िᮢआयामी िच᭮न है, वहां उस िच᭮न कᳱ ᮧ᭭तुित मᱶ दो आयामी ᮕाᳰफक या फोटोᮕाᳰफक ᮧ᭭तुित िन᳜ ᱨप मᱶ सि᭥मिलत होगी, अथाᭅत:-
(i) ᮧदᱫ ᮧ᭭तुित मᱶ ᳞ापार िच᭮न के तीन िविभ᳖ दृ᭫ य शािमल हᲂगे;
(ii) जहाँ रिज᭭ᮝार यह समझता है ᳰक आवेदक ᳇ारा ᮧदᱫ िच᭮न कᳱ ᮧ᭭तुित मᱶ िᮢआयामी िच᭮न के िववरण पूरी तरह ᮧदᳶशत नहᱭ ᳰकए गए ह,ᱹ वह आवेदक को दो महीने के भीतर उस िच᭮न के पाँच पृथक दृ᭫ य ᮧ᭭तुत करने और उस िच᭮न को श᭣दᲂ मᱶ वᳶणत करने को कहगेा;
(iii) जहाँ रिज᭭ᮝार यह समझता है ᳰक उपबंध (ii) मᱶ इंिगत िच᭮न के िविभ᳖ दृ᭫ य और/या वणᭅन अब भी िᮢआयामी िच᭮न के िववरणᲂ का पयाᭅ᳙ ᮧदशᭅन नहᱭ कर रहा ह,ै वह आवेदक को उस ᳞ापार िच᭮न का नमूना उपल᭣ध कराने को कहगेा।
(4) (i) जहाँ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝकरण के िलए आवेदन मᱶ व᭭तुᲐ के आकार या उसकᳱ पै᳴कग शािमल हो, ᮧदᱫ ᮧ᭭तुित मᱶ उस िच᭮न के पाँच पृथक दृ᭫ य ᮧ᭭तुत और उसका शाि᭣दक िववरण शािमल होगा-
(ii) यᳰद रिज᭭ᮝार यह िवचार करता ह ैᳰक उपबंध (i) के िच᭮न के िविभ᳖ दृ᭫ य और िववरण अब भी व᭭तुᲐ के आकार या उसकᳱ पै᳴कग के िववरणᲂ का पयाᭅ᳙ ᮧदशᭅन नहᱭ करता ह ैतो वह आवेदक को उस व᭭तु या पै᳴कग, यथाि᭭थित का नमूना ᮧ᭭तुत करने को कहेगा।
(5) जहाँ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन मᱶ ᳞ापार िच᭮न के ᱨप मᱶ ᭟विन शािमल ह,ै उसकᳱ ᮧ᭭तुित MP3 फॉमᱷट मᱶ दािखल कᳱ जाएगी जो अिधकतम तीस सेके᭛ड कᳱ होगी और वैसे मा᭟यम मᱶ अिभिलिखत कᳱ गई होगी िजसे आसानी और ᭭प᳥ता से सुना जा सके और उसके साथ उसके संकेतन कᳱ ᮕाफᳱय ᮧ᭭तुित भी होगी।
(6) यᳰद रिज᭭ᮝार िच᭮न कᳱ ᳰकसी ᮧ᭭तुित से समाधान नहᱭ होता ह ैतो वह ᳰकसी भी समय दसूरी ᮧ᭭तुित कᳱ अपेᭃा कर सकता है जो उसे समाधान कर सके और कायᭅवाही के पहले आवेदन के साथ ᮧित᭭थािपत हो सके।