(1) जहां ᳰक धारा 15 कᳱ उपधारा (3) के अधीन ᳞ापार िच᭮नᲂ के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन ᳰकया जाता ह,ै वहां ᮧ᭜येक ᳞ापार िच᭮न कᳱ समाकृित कᳱ ᮧितया ंआवेदन के साथ िनयम 26 मᱶ उपवᳶणत रीित मᱶ भेजी जाएंगी। रिज᭭ᮝार यᳰद इस बात से समाधान है ᳰक वह िच᭮न एक ᮓम का अनुसरण करते ह ᱹतो वह आवेदन पर आगे कायᭅवाही करेगा। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) ᳞ापार िच᭮न जनरल मᱶ आवेदन के ᮧकाशन के पूवᭅ ᳰकसी भी समय उपिनयम (1) के अधीन आवेदन करने वाला आवेदक उस अविल के एक या अिधक िच᭮नᲂ कᳱ बाबत यथाि᭭थित ᮧथम आवेदन या आवेदनᲂ मᱶ उस आवेदन के िवभाजन का ᮧᱨप ᳞ा. िच.-एम पर िनवेदन कर सकेगा और रिज᭭ᮝार यᳰद उसका यह समाधान हो जाता है ᳰक िनवेᳰदत िवभाजन धारा 15 कᳱ उपधारा (3) के अनुᱨप ह ैउस आवेदन या आवेदनᲂ को तदनुसार ᮧभागीय फᳱस के भुगतान के बाद िवभािजत करेगा।